उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 में बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। इस महीने बिजली बिलों पर 1.97% का ईंधन अधिभार शुल्क लगाया जाएगा, जो अप्रैल 2025 के लिए लागू होगा। पिछले चार महीनों में यह तीसरा मौका है जब उपभोक्ताओं को बिलों पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल 1,000 रुपये है, तो उसे 19.70 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। अप्रैल से बिजली बिलों पर यह अधिभार लागू किया जा रहा है। हालांकि, मई में 2% की राहत दी गई थी, लेकिन जून में 4.27% का ईंधन अधिभार वसूला गया। जनवरी में मिली थी अधिभार की मंजूरी
इस साल जनवरी में नियामक आयोग ने बहुवर्षीय वितरण टैरिफ के तीसरे संशोधन में ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार को मंजूरी दी थी। इसके तहत, हर महीने ईंधन और ऊर्जा की खरीद पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को तीसरे महीने में उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये बकाया है, फिर भी उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। वर्मा ने आरोप लगाया कि यह वसूली नियमों के खिलाफ बनाए गए रेगुलेशन के तहत हो रही है। उन्होंने मांग की कि यह शुल्क बकाया राशि से समायोजित किया जाए और केवल राहत के समय ही उपभोक्ताओं के बिलों में कटौती हो

