पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का फैसला किया। अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसे सामान्य अदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं किया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान 26 सितंबर से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जहां पिछले हफ्ते तक उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक अनुचित समझौता देते हुए कार्यवाही के खिलाफ फैसला सुनाया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने मंगलवार को इस्लामाबाद के संघीय न्यायिक परिसर में सुनवाई की अध्यक्षता की।
सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने खान (इमरान खान) को सुनवाई के लिए पेश नहीं किया. पिछले हफ्ते, न्यायाधीश ने अधिकारियों को मामले में सुनवाई के लिए खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को संघीय न्यायिक परिसर में पेश करने का निर्देश दिया था।