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राजधानी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को एक पुराने मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने जोशी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को सजा सुनाई है. हालांकि सजा के बाद कोर्ट ने बीजेपी सांसद को अंतरिम जमानत भी दे दी है.
गौरतलब है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 17 फरवरी 2012 को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में केस दर्ज किया गया था. प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी रीता बहुगुणा कैंट विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रही थीं।