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हरभजन सिंह की सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार को दिए निर्देश

पंजाब की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि हरभजन सिंह और उनके परिवार को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

यह अंतरिम आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें हरभजन सिंह ने अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 मई तय की है। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

दरअसल, हाल ही में हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उनके इस कदम के बाद पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। सुरक्षा हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से उनके जालंधर स्थित आवास पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई।

इस घटनाक्रम के बीच कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। पार्टी छोड़ने के बाद हरभजन सिंह और अन्य नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन किए गए और दीवारों पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। इस स्थिति को देखते हुए हरभजन सिंह ने अदालत का रुख किया और आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना या खतरे का नया आकलन किए उनकी सुरक्षा अचानक हटा दी गई।

याचिका में यह भी कहा गया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए मनमाने तरीके से सुरक्षा वापस ली, जिससे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया। अब अदालत के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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