पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी, जहां हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आजीवन कारावास के आदेश को खारिज कर दिया, जहां हाईकोर्ट ने मामले में डेरा प्रमुख समेत पांच और लोगों को बरी कर दिया.
रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट पंचकुला ने 2021 में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना लगाया था. बता दें कि रंजीत सिंह की 2002 में हत्या कर दी गई थी.
आपको बता दें कि यह 22 साल पुराना मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया है. रणजीत सिंह एक कैंप मैनेजर थे जिनकी 10 जुलाई 2002 को कुरूक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेत के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, उसे पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति हत्याकांड और साध्वी रेप केस में सजा सुनाई गई थी.