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विजय की पार्टी रैली में करूर भगदड़ हादसे की जांच अब CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश l

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय की पार्टी की रैली में हुई भगदड़ हादसे की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी CBI करेगी। यह बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस रैली में हुई भगदड़ में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लिया है ताकि हादसे की हर बारीकी से न्यायिक जांच हो सके और दोषियों को गंभीर सज़ा मिले.​


यह रैली विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा आयोजित की गई थी।

रैली के दौरान विजय के लगभग सात घंटे की देरी से पहुंचने के कारण भीड़ बेकाबू हो गई।

आयोजकों द्वारा अनुमान से कई अधिक संख्या में लोग पहुंच गए थे, प्रशासन को भारी संख्या की सूचना नहीं थी।

जनरेटर की फ्लडलाइट्स बंद हो गईं, जिससे स्थल पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई।

भीड़ में कई महिलाओं, बच्चों समेत 39 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि निष्पक्ष और गहन जांच कराकर दोषियों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। कोर्ट ने यह निर्देश तमिलनाडु हाई कोर्ट की जांच के दायरे से आगे बढ़ते हुए दिया है। इसके साथ ही एक जांच आयोग गठित करने का भी फैसला किया गया है।

इस हादसे ने तमिलनाडु की राजनीति में भारी हलचल मचा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने दुख जताया है और दूल्हों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

तमिलनाडु की सरकार को भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जहां सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन में कमी के आरोप लग रहे हैं।

CBI जांच के तहत रैली के आयोजकों, सुरक्षा एजेंसीयों और अधिकारियों के साथ-साथ विजय की पार्टी के भी जुड़े सभी पहलुओं की जांच होगी। यह जांच रैली में हुई चूक, सुरक्षा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण के निर्णायक पहलुओं को उजागर करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोका जा सके।

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