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UP : बिना मान्यता वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई , एक लाख का लगेगा जुर्माना

प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद्द किए चल रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलों में 10 अक्टूबर तक अभियान चलाकर ऐसे स्कूलों की पहचान की जाएगी। ऐसे स्कूलों पर नियमानुसार जुर्माने के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं उल्लंघन जारी रहने पर दस हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा।

बेसिक शिक्षा निदेशक डाॅ. महेंद्र देव ने इसके लिए सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना मान्यता प्रमाण पत्र के विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है। मान्यता प्रत्याहरण के बाद भी विद्यालय चलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि कोई स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि सभी ब्लॉकों के शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि उनके ब्लॉक में कोई भी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल रहा है। साथ ही जिन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है उनकी स्कूलवार सूची 15 अक्टूबर तक निदेशालय को भेजनी होगी. उन्होंने कहा कि बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीआई) में प्रावधान है कि बिना मंजूरी के कोई भी स्कूल स्थापित या चलाया नहीं जा सकता है।

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