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NEET Counselling पर रोक लगाने से SC का इनकार , NTA से मांगा जवाब

NEET UG रिजल्ट पर विवाद का मामला काफी तेज होता नजर आ रहा है।विवाद का मामला तेज होता नजर आ रहा है।. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगना होगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होगी. स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा (एनईईटी) के हाल ही में घोषित परिणामों में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। इसके बाद NEET UG 2024 रिजल्ट को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ग्रेस मार्क्स मनमाने ढंग से दिए गए हैं.

एनईईटी यूजी परिणाम के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया कि कई छात्रों द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 उच्चतम अंक थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा के दौरान देरी के कारण कथित तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET UG पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 को फिर से आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा। हालांकि, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों को एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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