तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले, शुक्रवार को निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जुव्वडी श्रीदेवी ने उन्हें चार हफ्ते की राहत प्रदान की। कोर्ट ने 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त के साथ जमानत मंजूर की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
जब निचली अदालत ने अभिनेता को रिमांड पर भेजा, तो उनकी कानूनी टीम ने तुरंत तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में न्यायाधीश जुव्वडी श्रीदेवी ने सरकारी वकील और अल्लू अर्जुन के वकील एस. निरंजन रेड्डी की दलीलें सुनीं। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता होने के बावजूद, अल्लू अर्जुन भी एक आम नागरिक हैं, और उन्हें भी अपने मौलिक अधिकारों का लाभ उठाने का हक है।
अल्लू अर्जुन के वकील ने अदालत में दलील देते हुए शाहरुख खान के मामले का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान स्टेशन पहुंचे थे, जहां भगदड़ मचने से कई लोग घायल हुए थे। हालांकि, उस मामले में गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख को निर्दोष करार दिया था। अल्लू अर्जुन के वकील ने तर्क दिया कि इसी तरह, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई घटना के लिए सीधे अभिनेता को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।
अदालत का पक्ष
जस्टिस श्रीदेवी ने कहा कि किसी भी घटना की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त सबूतों के अभिनेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस आधार पर अभिनेता को अंतरिम जमानत दे दी।
अल्लू अर्जुन को मिली इस राहत ने उनके प्रशंसकों को बड़ी खुशी दी है, लेकिन मामले का अंतिम निर्णय जनवरी की सुनवाई के बाद ही होगा।