शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दे दी है. वह पिछले छह महीने से जेल में थे. जमानत मिलने के बाद अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है?
संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है. इसी के साथ मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह छह महीने से जेल में हैं.
सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के वकील की याचिका पर तीन जजों की बेंच ने कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है. उन पर लगे दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच हो सकती है.