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मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को SC से बड़ी राहत, इस मामले में मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को बड़ी राहत दी, जहां उमर को 2022 आचार संहिता उल्लंघन मामले में शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। बाटा डेन उमर पर अन्य आरोपियों के साथ मऊ जिला प्रशासन को धमकी देने और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

जहां उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी अंतरिम जमानत मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं, वहीं अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मुख्तार अंसारी की 40वीं प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए उनके बड़े बेटे को अंतरिम जमानत देने की मांग की।

वहीं सिब्बल ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 मई को सुनवाई का वादा किया है. बता दें कि पिछले महीने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार के बेटे अब्बास को अंतरिम राहत देते हुए तीन दिन की मोहलत दी थी, कोर्ट ने अब्बास को अपने पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी थी.

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