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NEET पर Supreme Court का बड़ा आदेश, 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा देना होगा Exam

NEET रिजल्ट के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग बंद नहीं करेंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. NEET UG मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कर रही है.

एनटीए ने कहा कि छात्रों के डर को दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है. जिन उम्मीदवारों को NEET UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें दो बार दोबारा परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा. इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की। संक्षेप में, अदालत तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें NEET UG 2024 में “समय की हानि” के आधार पर 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा परीक्षा में ग्रेस मार्किंग और अनियमितताओं के संबंध में संदेह जताया गया है। चुनौती दी गई.

इनमें से एक याचिका फिजिक्सवाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी. दायर याचिका में दावा किया गया कि अनुग्रह अंक देने का एनटीए का निर्णय “मनमाना” था। पांडे ने कथित तौर पर लगभग 20,000 छात्रों से अभ्यावेदन एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को अनुग्रह अंक के रूप में लगभग 70-80 अंक दिए गए थे।

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