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UP सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी एक महीने की राहत, इतने तारीख तक जमा कर सकेंगे संपत्ति का ब्योरा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करने के लिए एक महीने का और समय दिया है। अब राज्य कर्मचारी दो अक्टूबर तक ब्योरा दे सकेंगे। बता दें कि आदेश दिया गया था कि संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी जायेगी. अब उन्हें एक महीने की छूट दी गई है. मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर जमा करने का निर्देश दिया था. अब तक राज्य सरकार के 71 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है.

मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को एक सरकारी आदेश के माध्यम से सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों को 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को अगस्त माह का वेतन देने का आदेश दिया. राज्य में कुल 846640 सरकारी कर्मचारी हैं. इनमें से 602075 ने इस मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।

संपत्ति का ब्योरा देने में कपड़ा, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे। वहीं दंड विभाग के कर्मी अपनी संपत्ति छुपाने में आगे हैं. इस मामले में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग सबसे फिसड्डी साबित हुए।

यहां बता दें कि 17 अगस्त को जब यह आदेश जारी हुआ था तब 131748 यानी 15 फीसदी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति इस पोर्टल पर रजिस्टर कराई थी. 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गया. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है. सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

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