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अयोध्या- धन्नीपुर मस्जिद के लिए दान देने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

अयोध्या- अयोध्‍या में बन रही धन्‍नीपुर मस्जिद के निर्माण के लिए मिलने वाले दान देने वालों को टैक्स में छूट दे दी गई है. मस्जिद निर्माण का काम देख रहे ट्रस्ट ने इस बात की जानकारी दी. इंडो इस्‍लामिक कल्‍चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा-80G के तहत दान में टैक्स से छूट दी गई है. फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल बताते हैं कि पिछले साल 1 सितंबर को आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था.

उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को दोबारा आवेदन दिया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उन्हें टैक्स में छूट को मंजूरी देने वाला सर्टिफिकेट मिल गया है. इससे पहले पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने पर टैक्स में छूट दी गई थी. आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है.अयोध्या विवाद पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित किया गया था.

वक्फ बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और सामाजिक सहयोग से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता खुलवाया.

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